मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रविवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारुप को मंजूरी प्रदान की गई। इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के साथ विलय सुनिश्चित करना है।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास और आवास संबंधी कार्यों को सुव्यवस्थित करना, प्रशासनिक दोहराव को समाप्त करना तथा नागरिकों को सेवाओं की आपूर्ति में दक्षता बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025–26 के अपने बजट भाषण में हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसके कार्य एचएसवीपी में समाहित करने की घोषणा की थी, ताकि शहरी विकास एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।
इस संशोधन का कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इस विलय से संबंधित संचालनात्मक कार्य मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ही संपादित किए जाएंगे।