चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में हरियाणा खेल विभाग ग्रुप (ए) सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई।
वर्तमान में खेल विभाग में उप निदेशक खेल/प्रशासन के 7 पद स्वीकृत हैं। ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं। सरकार द्वारा जारी 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को “ग्रुप ए” का दर्जा दिया गया है। विभाग में “ग्रुप ए” सेवा नियम न होने के कारण विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई हो रही है। इसलिए इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2025 बनाए गए हैं, जिनके प्रारूप को आज मंजूरी दी गई है।
अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति माह करने को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में “द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग” के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है। यह आयोग आमतौर पर राज्य में कानूनी सुधारों के लिए आरंभिक निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग के अंशकालिक या पूर्णकालिक सदस्य आमतौर पर काम करने के लिए विशिष्ट विषयों और संदर्भों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।