Tuesday, March 25, 2025
Homeदिल्लीबॉयलर्स बिल लोकसभा में पेश : 7 में से 3 अपराधों को...

बॉयलर्स बिल लोकसभा में पेश : 7 में से 3 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में बॉयलर बिल, 2024 पेश किया। यह बॉयलर्स अधिनियम, 1923 (1923 का 5) को निरस्त करता है। इस बिल में 7 में से 3 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

इस विधेयक को पहले 4 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया था और अब लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

विधेयक के प्रावधानों को अधिक स्पष्टता देने के लिए इसे आधुनिक प्रारूपण प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है। बॉयलर अधिनियम, 1923 में विभिन्न स्थानों पर मौजूद समान प्रावधानों को इस अधिनियम में आसानी से पढ़ने और समझने के लिए छह अध्यायों में एक साथ रखा गया है। किसी भी भ्रम से बचने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के सभी कार्यों/शक्तियों को विस्तार से गिनाया गया है।

यह नया विधेयक व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) के लिए एमएसएमई क्षेत्र सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा क्योंकि विधेयक में गैर-अपराधीकरण से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। बॉयलर और बॉयलर के साथ काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात अपराधों में से, चार प्रमुख अपराधों में, जिनके परिणामस्वरूप जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है। अन्य अपराधों के लिए, राजकोषीय दंड का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा, सभी गैर-आपराधिक कृत्यों के लिए ‘जुर्माना’ को ‘दंड’ में बदल दिया गया है, जिसे पहले की तरह अदालतों के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular