Bihar Police news: बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से नया फरमान जारी किया गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि कुछ खास तरह के काम करने वाले पुलिसकर्मी कभी भी थानाध्यक्ष नहीं बन पायेंगे. बिहार के पुलिस थानों में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापन के लिए मुख्यालय की ओर से निम्न विशेष अर्हताएं यानी मिनिमम स्पेशल क्वालिटी तय की गई है.
Bihar Police news: आदेश में क्या कहा गया
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि इस पद पर ऐसे पदाधिकारी पदस्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा आरोपी सिद्ध किया गया हो. या फिर जिन्हें किसी केस के जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो.
नैतिक अधमता के आरोप में दोषी
जिन्हें नैतिक अधमता के आरोप में विभागीय जांच (कार्यवाही) में दोषी पाया गया हो. इसमें महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अभिरक्षा में हिंसा आदि शामिल है. जिन्हें विभागीय जांच (कार्यवाही) अथवा पुलिस हस्तक नियम के संचालनोपरांत तीन अथवा उससे अधिक सजा मिली हो, वैसे दोषी पाये गये पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके खिलाफ किसी भी वृहद सजा का कुप्रभाव लागू रहेगा.
इन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मिला प्रशस्ति पत्र
सीतामढ़ी के बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक पुरस्कार के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के 16 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.