Thursday, October 9, 2025
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बिहार विधानसभा चुनाव : बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की मिलेगी सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 6 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है।

आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर उनके वोट एकत्र करेंगे।

उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएं, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान दिवस कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।

उन्होंने बताया कि सेवारत मतदाताओं को निर्वाचन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद, उनके डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएँगे। सेवारत मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त प्रावधानों के बारे में जानकारी दें।

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