दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सीएम अरविन्द केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनको एक लाख की बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है। लेकिन आज वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ उठी है।
अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके 91 दिन बाद सीएम केजरीवाल को लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। वो वापस 2 जून को जेल वापस चले गए थे। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला दिया।