हरियाणा के शहरों में आवासीय भवनों में चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अपने भवन अब ढहाने होंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं अभी इस आदेश की की पुष्टि नहीं हुई है ।
अब प्रदेश में नए आदेश के तहत अब चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण पर खुद ही बुलडोजर चलाना होगा। वहीं सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी है।
बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने साल 2023 में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद होने पर 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
वहीं इस बारे में विभागीय अफसरों का कहना है कि अभी इस प्रकार का किसी तरह का कोई नया आदेश नहीं जारी ही नहीं किया गया। यह पुराना आदेश है।
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