Monday, March 10, 2025
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श्री माता मनसा देवी मंदिर के आस पास मांस एवं मांस उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

पंचकूला नगर निगम की आयुक्त अपराजिता ने बताया कि जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा श्री माता मनसा देवी मन्दिर, पंचकूला के आस-पास के क्षेत्र में मांस एवं मांस उत्पादों के क्रय-विक्रय आदि को विनियमित करने का फैसला लिया गया है।

आयुक्त, नगर निगम ने बताया कि नगर निगम, पंचकूला के पारित प्रस्ताव के दृष्टिगत तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 320, 329, 331 एवं 333 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम, पंचकूला द्वारा ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0(पी0) 861/04 दिनांक 12 मार्च, 2004 में दर्शाये गये क्षेत्रों में मांस एवं मांस उत्पादों के क्रय-विक्रय एवं स्लाॅटर कार्य पर प्रतिबंध लगाना प्रस्तावित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो वह इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के एक माह के अन्दर आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। इस आशय हेतु दिनांक 25 फरवरी, 2025 को सार्वजनिक सूचना राजपत्र में प्रकाशित करवा दी गई है।

नगर निगम, पंचकूला की वेबसाइट (https://mcpanchkula.in) पर भी संबंधित क्षेत्रों के विवरण के नक्शे सहित यह सार्वजनिक सूचना उपलब्ध है।

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