Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बिना वांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।
आयोग द्वारा डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा की जाती है। इस कारण ऐसे अभ्यर्थी उन परीक्षाओं से भी वंचित हो सकते हैं, जिसके लिए वे वास्तव में पात्र हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के हितार्थ आयोग द्वारा आवेदन विदड्रा करने का अवसर अभ्यर्थियों को वर्तमान में दिया जा रहा है। इस पर भी अनेक अपात्र आवेदकों द्वारा लापरवाही बरतते हुए आवेदन विदड्रा नहीं किए जा रहे हैं।
निर्धारित अवधि में आवेदन विदड्रा न करने पर अपात्र आवेदकों के विरुद्ध डिबार के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाएगी।
यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) परीक्षा- 2024 अन्तर्गत ऐसे ही 14 अभ्यर्थियों के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-संख्या 3, अजमेर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 में परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है।
भ्रमित कर अनावश्यक फार्म भरने वाले ई-मित्रों के विरूद्ध भी होगी कार्यवाही
अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फार्म भरने वाले ई-मित्रों के विरूद्ध भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई ई-मित्र संचालक ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उसका लाइसेंस निरस्त करने हेतु लिखा जाएगा। ई-मित्र संचालकों को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी अभ्यर्थी को भ्रमित कर अनावश्यक फार्म भरने के लिए नहीं उकसाये। साथ ही अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं, उसी पद हेतु आवेदन करें।
परीक्षा में अनुपस्थित रहे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ब्लॉक
आवेदकों के समय एवं धन को बचाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के बाद ऐसा देखा जा रहा था कि भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है, जो उस भर्ती से सम्बन्धित पद की न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं करते है और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। इससे परीक्षा हेतु बड़ी संख्या में अनावश्यक आवेदन प्राप्त होने एवं अभ्यर्थियों के परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती एजेन्सी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करने के साथ ही परीक्षा की व्यवस्थार्थ होने वाला व्यय भी निष्फल होता है। इस समस्या के निराकरण हेतु 19 अप्रैल 2023 को जारी परिपत्र की निरंतरता यह निर्देश प्राप्त हुए है कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार की अन्य नर्ती संस्थाओं द्वारा एक वितीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा राशि 750/- का भुगतान करने के पश्चात् ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा को पुनः चालू किया जायेगा।
उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जायेगा। इसे पुनः चालू कराने के लिए अभ्यर्थी को राशि रु 1500/- का भुगतान करना होगा। यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जायेगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा।