रोहतक: जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) व 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की महम तहसील के निंदाना गांव में चकबंदी के उपरांत कब्जा दिलवाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है। आगामी 22 जून 2025 तक ग्रामीणों को कब्जा दिलवाए जाएंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत 10 जून तक लाखनमाजरा के नायब तहसीलदार प्रदीप अहलावत, 11 से 14 जून तक रोहतक के नायब तहसीलदार दीपक, 15 से 18 जून तक महम के नायब तहसीलदार राहुल बूरा तथा 19 से 22 जून तक सांपला के नायब तहसीलदार निंदाना गांव में डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। जिला राजस्व अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे/स्टेटस-को आदेश जारी न हो तथा नियमानुसार कार्य किया जाए।