रोहतक : जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16 (1) के तहत स्थानीय किला रोड मार्केट से अवैध कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह द्वारा आगामी 17 जुलाई तक किला रोड मार्केट से अवैध कब्जे हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। जारी आदेश के तहत 6 जुलाई तक जिला राजस्व अधिकारी, 7 से 10 जुलाई तक जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, 11 से 14 जुलाई तक रोहतक के तहसीलदार व 15 से 17 जुलाई तक रोहतक के नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।