Thursday, December 5, 2024
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मिलावटी खाद्य पदार्थों का मामला: ADC कोर्ट ने एक लाख 19 हजार 998 रुपये का लगाया जुर्माना

Kaithal News: कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपलों से संबंधित 7 मामलों की सुनवाई की गई। इन केसों का मौके पर ही फैसला सुना दिया गया और विभिन्न दुकानदारों और कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया जिनमें से कैरो डिस्ट्रीक कॉपेरेटिव मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटिड पर 49 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं एक मसाला कंपनी को मिलावटी मिर्च बेचने के केस में 69 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को शीघ्र रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे।

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