Haryana News : गैर मान्यता प्राप्त और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में कहा है कि, कुछ शहरी क्षेत्रों में ‘प्ले स्कूल’ के नाम पर ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी नामांकित हैं। यह भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) व फाउंडेशन “रेमिडियल क्लासेज” के नाम पर नियमित विद्यालयी समय में पूर्णकालिक विद्यालय संचालित कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः अवैध है। केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही नियमित स्कूली शिक्षा देने की अनुमति है। विभाग के संज्ञान में यह भी आया है कि सरकारी स्कूल भवनों में कुछ गैर शैक्षणिक संस्थान/NGO द्वारा भी कार्य किये जा रहे हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।
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