Uttarakhand School: उत्तराखंड में शिक्षा अधिकार का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर जल्द ही गाज गिर सकती है. विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिनियम का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके तहत तमाम जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारी निजी विद्यालयों में इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले प्रवेश के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर महानिदेशालय को उपलब्ध करायेंगे.
Uttarakhand School: निर्धारित मानकों के अनुरूप छात्र-छात्राओं को आरटीई के अंतर्गत प्रवेश
बुधवार को विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छात्र-छात्राओं को आरटीई के अंतर्गत प्रवेश देने होंगे.
शिक्षा मंत्री ने कहा, इसकी जिम्मेदारी जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी व ब्लाक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की होगी. जिन शिक्षण संस्थानों में आरटीई के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी कर एनओसी निरस्त की जाएगी. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी निजी शिक्षण संस्थानों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य शिक्षा अधिकारी सरकारी एवं निजी सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें
डॉ. रावत ने शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिये मुख्य शिक्षा अधिकारी को सरकारी एवं निजी सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है. वे विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, मूलभूत सुविधाओं एवं शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे. विभागीय मंत्री की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से भी समय-समय पर निजी स्कूलों में आरटीई का पालन नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. इसके साथ ही आयोग की ओर से कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं.
इस बैठक में शिक्षा महानिदेशक अभिषेक रोहिला, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव डा एसके बर्णवाल, अनु सचिव डा एसके सिंह, बेसिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा मुकुल सती, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरौला, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.