Friday, September 20, 2024
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छीनाझपटी के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा 

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी देवेन्द्र उर्फ़ छोटू पुत्र ओम प्रकाश वासी गोविन्द नगर पेहवा को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई ।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि 13 जून 2023 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में अमित पुत्र प्रेम राज वासी सहसवान जिला बदायूं यूपी ने बताया कि 11 जून 2023 की शाम करीब 8.30  बजे वह हुडा पार्क के पास खड़ा था। उसी समय 2 लडके स्कूटी पर आए और उसके हाथ से मोबाईल छीन कर मौका से भाग गये। जिसकी शिकायत पर थाना शहर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच पीएसआई प्रमोद कुमार को दी गई। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा-2 को दी गई । जांच के दौरान आरोपी देवेन्द्र को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था ।

12 सितम्बर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी देवेन्द्र उर्फ़ छोटू पुत्र ओम प्रकाश वासी गोविन्द नगर पेहवा को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379-बी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, आईपीसी की धारा 201 के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास व 25 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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