मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह करीब दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे। 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें बेल दी गई है। जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने सतेंद्र जैन को आदेश दिया है कि वो चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे. साथ ही देश नहीं छोड़ेंगे।
बता दें कि ED ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।
इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।