दिल्ली बार एसोसिएशन चुनाव में 33% महिला आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी है। दरअसल कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली बार काउंसिल और राष्ट्रीय राजधानी के बार एसोसिएशनों से दिल्ली बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करेगी।
बता दें कि कि दिल्ली बार काउंसिल और राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव इस 19 अक्टूबर 2024 को होने वाले हैं।