Haryana Assembly Election : रोहतक के जिलाधीश अजय कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपत्ति विरुपण रोकथाम के दृष्टिगत जारी हिदायतों की अनुपालना में राजनीतिक दलों/ एसोसिएशनों/ उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता की पालना के संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी भी निजी भूमि, भवन, परिसर, दिवार इत्यादि पर संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना फ्लैग स्टाफस, सस्पेंडिंग बैनर्स, नोटिस चस्पा करना तथा स्लोग्न लिखना इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। यदि बिना अनुमति किसी निजी व सार्वजनिक संपत्ति का विरुपण किया जाता है, तो संबंधित राजनीतिक पार्टी/ एसोसिएशन/ उम्मीदवार/ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(1), 324(2), 324(4), 326(डी), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 तथा हरियाणा संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम एवं पालिका अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। संपत्ति विरुपण से प्रचार सामग्री को हटाने का खर्च भी जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पार्टी/ एसोसिएशन/ उम्मीदवार/ व्यक्ति से वसूला जायेगा।
जारी आदेशों के तहत स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक भवन के तहत हाईवे पर साइन बोर्ड, सड़क की दिशा के निशान तथा सड़क के मुख्य चौराहे, हाईवे पर माइलस्टोंस, रेलवे प्लेटफोर्म/ बस अड्डा पर लगाए गए चेतावनी नोटिस बोर्ड अथवा आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित किए गए साइन बोर्ड शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरुपण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की पालना तथा निगरानी के लिए पर्वतक मजिस्ट्रेट होगा तथा संबंधित एसएचओ/ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ उडऩदस्ता टीम/ रोहतक नगर निगम के उप निगम आयुक्त/ महम, सांपला व कलानौर की मार्केट कमेटी सचिव द्वारा उन्हें आवश्यक मदद प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त सभी मिलकर उड़नदस्ता गठित करेंगे तथा प्रत्येक उड़नदस्ता/ कमेटी का प्रभारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को हिदायतों की उल्लंघना की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों के मुखिया बोर्ड/ निगम/ राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य / स्कूल एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मुखिया भी उपरोक्त कानून के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में जारी हिदायतों की अनुपालना के लिए संपत्ति विरुपण की निगरानी के लिए संबंधित एसएचओ की अध्यक्षता में उड़नदस्ते गठित किये जाएंगे। उपरोक्त हिदायतों की उल्लंघना तथा अनुपालना न होने की स्थिति में कोताही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों की इन हिदायतों की पालना करना सामाजिक जिम्मेवारी है तथा ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव समय के बाद भी यदि राजनीतिक पार्टियां संपत्ति विरूपण के कार्य में संलिप्त होती है तो भी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मतदान व मतगणना केंद्रों में मोबाइल फोन इत्यादि ले जाने पर भी रहेगा प्रतिबंध
जिलाधीश अजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान तथा 8 अक्तूबर को मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान मतदाताओं तथा अधिकृत व्यक्तियों के अलावा मतदान केंद्रों व मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में आने-जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किये है। यह आदेश 5 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदान केंद्रों तथा 8 अक्तूबर को मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान लागू होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेशों के तहत कोई भी आमजन उपरोक्त सीमा में किसी भी प्रकार का टेलीफोन जैसे शैलूलर, मोबाइल फोन, कोडलेश फोन, वायरलेस सेट इत्यादि नहीं ले जा सकेगा।