Thursday, November 21, 2024
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रोहतक : सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर पोस्टर और प्रचार सामग्री चिपकाने वालाें पर होगी कार्रवाई

रोहतक : रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता की पालना करने को कहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रचार सामग्री के लिए स्थल निर्धारित किये गए है। कोई भी राजनीतिक दल सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर पोस्टर, बैनर, वाल पेंटिंग इत्यादि प्रचार सामग्री चस्पा न करें। ऐसा करने वालों के विरुद्ध हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1989 व 1996 के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।
रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के चुनाव कार्यक्रम के तहत एक अक्तूबर को मतदान होगा।

भारत निर्वाचन आयोग एवं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा हिदायतें जारी की गई है। हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1989 व 1996 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी निजी या सरकारी संपत्ति को उसकी स्वीकृति के उपरांत भी अपने पार्टी प्रचार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होल्डिंग इत्यादि लगाकर गंदा नहीं कर सकते है। ऐसा किया जाना कानूनन जुर्म है तथा दोषी पाये जाने पर कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा प्रचार हेतु शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में रैली आयोजन करने एवं पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित किये गए है। निर्धारित स्थानों पर ही संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके प्रचार सामग्री प्रकाशित की जाये। आदर्श आचार संहिता की निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजरी अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है।

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