कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी राजू पुत्र ओमप्रकाश वासी अहमदगढ़ जिला शामली यूपी को 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि 11 अप्रैल 2017 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में पीपली वासी महिला ने बताया कि 11 अप्रैल की दोपहर समय करीब 12.15 बजे वह अपनी दुकान पर थी । उसी समय 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उससे के क्रीम मांगी । उसी समय उनमें से एक लड़के ने उसके गले से सोने की चैन छीनी और मौका से भाग गए। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार को दी गई। जांच के दौरान आरोपी राजू को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
29 अगस्त को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी राजू पुत्र ओमप्रकाश वासी अहमदगढ़ जिला शामली यूपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।