Friday, November 22, 2024
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कुरुक्षेत्र : नशा तस्कर को 8 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा, चूरापोस्त बरामद हुआ था

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी गुरमुख सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी घिलोर जिला यमुनानगर को 8 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी  मनोज त्यागी ने बताया कि 31 अगस्त 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक प्रेमचंद की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में अनाज मंडी गेट लाडवा पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरमुख सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी घिलोर जिला यमुनानगर को ट्रक नंबर एचआर-65ए-9041 सहित अनाज मंडी के पास से काबू किया था। पुलिस टीम द्वारा राजपत्रित अधिकारी के सामने आरोपी व उसके ट्रक की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 21 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके बाद में आरोपी गुरमुख सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 23 अगस्त 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी गुरमुख सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी घिलोर जिला यमुनानगर को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 8 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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