Friday, October 18, 2024
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हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में बनाए गये 20629 पोलिंग बूथ ,दो करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे वोट

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके लिए 5 सितम्बर, 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 सितम्बर, 2024 तक भरे जा सकते हैं, 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, 16 सितम्बर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान 1 अक्तूबर, 2024 को होगा और मतगणना 4 अक्तूबर, 2024 को होगी।

उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि पहली जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे सम्बन्धित बीएलओ से सम्पर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है जो पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई है। फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संसोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानि 2 सितम्बर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2,03,27,631 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें से 1,08,19,021 पुरूष, 95,08,155 महिलाएं और थर्ड जेंडर 455 मतदाता है। उन्होंने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग के 4,82,896 युवा मतदाता है। इसी प्रकार, 1,49,387 दिव्यांग मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,42,818 मतदाता हैं। इसके अलावा, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 9,554 है। इसी प्रकार, 20 से 29 आयु वर्ग के 41,52,806 मतदाता है।

पकंज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में इस बार 20629 पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 7132 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13497 पोलिंग बूथ होंगे। यह पोलिंग बूथ प्रदेश के 10495 स्थानों पर बनाए गए है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र है जिनमें से 17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। इसके अलावा, उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रूपये तक खर्च कर सकता है, इसके लिए उसे अलग से बैंक खाते की जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक पाटियों को अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जो उन्हें समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनल पर 3 बार प्रकाशित करवानी होगी। यह 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक देनी होगी। इसके अतिरिक्त, राजनैतिक पाटियों को इनकी जानकारी अपनी अधिकारिक वैबसाइड पर देनी होगी।

 

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