Sunday, September 29, 2024
Homeहरियाणापर्स छीनने का मामला : एक दोषी को छह साल तो दूसरे...

पर्स छीनने का मामला : एक दोषी को छह साल तो दूसरे को पांच साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

यमुनानगर। जिला एवं सत्र न्यायधीश शालिनी नागपाल की कोर्ट ने रेलवे कर्मचारी श्रीराम का पर्स छीनने वाले दोषियों पुराना हमीदा निवासी बंटी को छह साल तथा काका को पांच साल की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी गलाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार, रेलवे कर्मचारी श्रीराम ने नौ जून 2023 को फर्कपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सुबह करीब 11 बजे साइकिल पर विष्णु नगर से रामनगर अपने घर जा रहा था। रेलवे कॉलोनी में बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोका और रामनगर का पता पूछने लगे। जब वह आरोपी युवकों को पता बताने लगा तो दोनों से उसकी कमीज की जेब में रखा पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए थे। पर्स में 3600 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रेलवे कार्ड था। पुलिस ने इस केस में पुराना हमीदा निवासी काका और बंटी को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से श्रीराम से छीनी कई नकदी और कार्ड बरामद कर लिए थे। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular