जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में तस्कर को 15 साल का कारावास तथा अढ़ाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीआईए स्टाफ नरवाना को सात अगस्त 2020 को सूचना मिली थी कि गांव उझाना माइनर के निकट नशे की खेप आई हुई है। जिसे पंजाब में सप्लाई किया जाना है। जिसके आधार पर सीआईए स्टाफ कर्मियों ने माइनर के निकट बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो वहां पर झाड़ियों के बीच से गुजरने वाली नाली में 25 कट्टे भरे हुए पड़े थे। तलाशी लिए जाने पर उनमे डोडा पोस्त भरा पाया गया। जिनका वजन 500 किलो पाया गया।
सीआईएस्टाफ कर्मियों ने कट्टों की देखभाल कर रहे व्यक्ति को भी मौके से काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव गुलियाना कैथल निवासी मोहित के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि डोडा पोस्त को ट्रक में दवाइयों के बीच ट्रक में भरकर दो दिन पहले एमपी से लाया गया था। जिसे पंजाब में सप्लाई किया जाना था। किसी को सप्लाई के लिए रखे गए डोडा पोस्त के कट्टों की जानकारी न हो इसके लिए उन्हें माइनर के साथ कच्चे रास्ते से खेत की नाली में छुपाकर रखा गया था।
सीआईए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर गढ़ी थाना पुलिस ने मोहित के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।