Monday, November 25, 2024
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कुरुक्षेत्र : पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद व 42 हजार रुपए जुर्माना की सजा, पढ़ें- पूरा मामला…

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के दोषी प्रशांत कौशिक वासी खैरी जिला कुरुक्षेत्र को उम्र कैद की कठोर कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में सहयोगी आरोपी संदीप कुमार पुत्र सरदारा राम वासी सदरपुर थाना घरौंडा जिला करनाल को 4 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 2 फ़रवरी 2021 को थाना बाबैन पुलिस को दी अपनी शिकायत में प्रशांत कौशिक पुत्र छैल कौशिक वासी खैरी जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसकी पत्नी नेहा विवाद के चलते पंचायत की सहमति से काफी दिनों बाद उसके घर आई थी। पत्नी रात को बिना बताए कहीं चली गई है। जिसकी शिकायत पर थाना बाबैन में गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक भाग सिंह को सौंपी गई। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 द्वारा की गई।

जांच के दौरान अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने हत्या मामले में शामिल आरोपी संदीप कुमार पुत्र सरदारा राम वासी सदरपुर थाना घरौंडा जिला करनाल को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी संदीप ने बताया था कि नेहा को उसके पति प्रशांत कौशिक ने हत्या करके उसके शव को जलाकर कार की डिग्गी में डालकर मधुबन के पास नहर में गिरा दिया था। पुलिस ने मामले में आईपीसी धारा 346 हटाकर धारा 182/ 302/201/203/120-बी जोड़ी गई । 22 फरवरी 2021 को आरोपी प्रशांत कौशिक को गिरफ्तार कर लिया था ।

अब अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रशांत कौशिक वासी खैरी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की कठोर कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी संदीप कुमार को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 4 साल का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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