कैथल। जिला योजनाकार विभाग की ओर से बुधवार को कैथल की राजस्व संपदा गांव कुलतारन में स्थित एक अवैध होटल को जिला प्रशासन के सहयोग से सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को सील करने के लिए स्थल पर पहुंचा और नियमानुसार कार्यावाही को अमल में लाया गया। विभाग के संज्ञान में राजस्व सम्पदा गांव कुलतारन में अवैध रुप से चल रहे होटल का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। इसलिए विभाग की तरफ प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने अपील करते हुए कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन हेतू अनुमति निदेशक, नगर एवम् ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। उन्होंने जिला उपायुक्त कैथल के हवाले से बताया की शहर में अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा।