Friday, November 22, 2024
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लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लागू , लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश

Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिर्पूण से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत कैथल जिला में धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी व अन्य आगन्य  हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश आगामी 6 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उलंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश प्रशांत पंवार ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए सभी शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र अपने नजदीकी थाना या किसी भी वैध शस्त्र विक्रता के पास जमा करवाएं और उसकी रसीद भी प्राप्त करें। उन्होंने सभी एसडीएम, डीएसपी तथा संबंधित थाना प्रबंधकों को निर्देश जारी किए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी लाइसेंस धारकों के शस्त्रों को जमा करवाना सुनिश्चित करवाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांति पूर्वक ढ़ंग से सम्पन्न हो सके।

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वहीं डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने और आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिये वचनबद्ध है। मीडिया भी इस महापर्व के दौरान अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उपासना ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांति पूर्वक एवं निष्पक्षता से संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के साथ-साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी की तैनाती की जाएगी। पंजाब व अन्य जिलों के साथ लगने वाली सीमाओं पर नाके लगाए जाएंगे।

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