नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और FASTags में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के बाद की है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की है।
निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत
इसके तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रयुमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है। आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी।
जानिए RBI ने क्या कहा
केंद्रीय बैंक ने कहा, ”किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।” इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।
पेटीएम वॉलेट, फास्टैग का क्या होगा?
आरबीआई के आदेश के बाद आपके पेटीएम वॉलेट, फास्टैग का क्या होगा? स्टॉक, म्यूचुअल फंड सेवाओं का क्या होगा? जिन्होंने यूपीआई को अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से लिंक किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में 29 फरवरी तक पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि आपका UPI एड्रेस SBI, या ICICI बैंक जैसे अन्य बैंक खातों से जुड़ा हुआ है तो RBI की कार्रवाई का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा।
क्या मर्चेंट पेटीएम से भुगतान लें सकेंगे?
वे मर्चेंट जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट एसेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन खातों में नए क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, उनमें से कई के पास अन्य कंपनियों के क्यूआर स्टिकर हैं, जिससे उन्हें डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना जारी रख सकेंगे। इसका सबसे अच्छा विकल्प वॉलेट बैलेंस को वापस अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करना है। आप वॉलेट में बचे हुए पैसे को समाप्त होने तक बिजली या फोन बिल का भुगतान करके भी उसका सदुपयोग कर सकते हैं।
फूड और फ्यूल जैसे सब-वॉलेट का क्या होगा?
आरबीआई ने पेटीएम को महानगरों में उपयोग किए जाने वाले एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) और फूड, फ्यूल वॉलेट सहित किसी भी प्रीपेड के तौर पर पैसे स्वीकार करने से रोक दिया है। जबकि, मौजूदा शेष राशि का उपयोग किया जा सकता है। 29 फरवरी के बाद कोई नया फंड नहीं एड किया जा सकता है।
पेटीएम द्वारा जारी फास्टैग है तो क्या होगा?
पेटीएम फास्टैग यूजर्स को एक नया टैग खरीदना चाहिए और मौजूदा को निष्क्रिय कर देना चाहिए। पेटीएम के जरिए लिए गए लोन का क्या होगा: लोन लेने वालों को अपना पेमेंट जारी रखना होगा, क्योंकि ये लोन तीसरे पक्ष के ऋणदाताओं द्वारा दिए गए हैं, न कि पेटीएम के द्वारा। किस्त चुकाने में चूक या किसी भी देरी से उनके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा। वहीँ स्टॉक, म्यूचुअल फंड सेवाओं का क्या होगा, तो बता दें ये सेवाएं सेबी द्वारा रेगुलाइज्ड हैं और आरबीआई के आदेश के अंतर्गत नहीं आती हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आरबीआई की कार्रवाई के बाद सेबी समीक्षा करेगा या नहीं।
I don’t understand RBI. Clearly RBI does not want FinTechs in business – of late all regulations / moves are against Fintechs. Such moves will kill the sector altogether. The @FinMinIndia @nsitharaman @PMOIndia need to step in. Startups have been biggest creators of market cap…
— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) January 31, 2024
पेटीएम ने दिया ये जवाब
वहीँ आरबीआई के इस बड़े एक्शन के बाद कंपनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की पेरेंट कंपनी One 97 Communication Limited (OCL) ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि PPBL आरबीआई द्वारा 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की कोशिश कंपनी कर रही है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत कई आदेश दिए हैं। PPBL आरबीआई के निर्देशों का तत्काल पालन करने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए आरबीआई के साथ-साथ अन्य बैंकों के साथ भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि RBI के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी से नया कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन मौजूदा ग्राहक अपने खाते से पहले की तरह ही पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमर सेविंग्स, करेंट, प्रीपेड, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) से बिना किसी समस्या के विड्रॉल कर सकते हैं।