Monday, January 13, 2025
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INCOME TAX से छूट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी: करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

 

करदाताओं के पास आयकर की धारा 87ए के तहत INCOME TAX छूट के लिए आवेदन करने के लिए 15 जनवरी तक का समय है। इसके लिए उन्हें संशोधित और अतिदेय (निपटारा) आरटीआर दाखिल करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि भी 15 जनवरी है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए यह समय सीमा महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, वे करदाता जिन्होंने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, उनके पास भी अब तीन दिन का समय है। यह अवसर उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी की है।

टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, नई टैक्स व्यवस्था में, 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाता धारा 87ए के तहत 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 50 लाख रुपये तक की आय वाले लोग 12,500 रुपये की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

हालांकि, पिछले कुछ समय से कई करदाता 5 जुलाई 2024 के बाद सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कर छूट का दावा नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए, आयकर विभाग ने फॉर्म आईटीआर-2 और 3 के लिए एक्सेल उपयोगिताओं को अपडेट किया है। करदाता को छूट दावा कॉलम को मैन्युअल रूप से भरना होगा, क्योंकि स्वत: पूरा होने पर कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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