हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई और अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अब 25 लाख का मिलेगा फायदा
इस फैसले के बाद अब मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 20 लाख थी। हरियाणा में करीब 72 हजार नियमित कर्मचारी इस लाभ का फायदा उठाएंगे। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब 25 लाख रुपए का ग्रेच्युटी भुगतान मिलेगा।
किन्हें और कब मिलती है ग्रेच्युटी?
कर्मचारियों को उनके सेवा काल के समापन पर ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सड़क दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर स्थिति में कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में इस राशि का भुगतान किया जाता है। वहीं, यदि कोई कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देता है।
उसने कम से कम 5 साल तक सेवा की है, तो उसे भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत इसे लागू किया गया है।