Sunday, December 22, 2024
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पुलिस की सख्त चेतावनी : लाइसेंसी हथियार आपकी सुरक्षा के लिए है, हर्ष फायरिंग की तो होगी कार्रवाई

शादी विवाह सहित अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। हिसार जिले पुलिस अधीक्षक  शंशाक कुमार सावन ने कहा है कि पुलिस हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि प्रायः देखा जाता है कि शादी-विवाह, जन्मोत्सव , धार्मिक उत्सव नव वर्ष उत्सव सहित अन्य समारोह में कुछ लोगों द्वारा हर्ष फायरिंग की जाती है। इससे जान माल की हानि के साथ लोगों में भय का माहौल पैदा होता है।

उन्होंने कहा है कि हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसे में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अभियोग अंकित किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

अगर हर्ष फायरिंग में लाइसेंस शुदा हथियार इस्तेमाल करने की पुष्टि होती है तो लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और इस तरह के अपराध करने से बचें। लाइसेंसी हथियार केवल आपकी सुरक्षा के लिए है न कि इस तरह किसी समारोह में फायरिंग के लिए। किसी भी आयोजन पर हर्ष फायरिंग करना अपराध है।

हर्ष फायरिंग के मामले में संबंधित पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजनों पर निगरानी रखेंगे और हर्ष फायरिंग करने वालों पर नियमनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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