Gurugram: नंबर 2018 में गुरुग्राम के सेक्टर-65 में हुए 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आखिरकार दोषी को सजा मिल ही गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के नियमों के मुताबिक जल्द ही जल्लाद नियुक्त करने का आदेश भी दे दिया है।
हालांकि, आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन सभी सबूत आरोपी के खिलाफ पाए गए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने बच्ची के हक में फैसला सुनाया है।
बता दें कि 12 नवंबर साल 2018 में गुरुग्राम के सेक्टर-65 में पुलिस ने तीन वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया था। बच्ची का शव नग्न अवस्था में खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। मामले की जांच करने पर पता चला था कि आरोपी का नाम सुनील कुमार है और पीड़िता का पड़ोसी था। जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
आरोपी सुनील ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो गया था कि बच्ची के शरीर पर खून के धब्बे और अन्य सैंपल दोषी के थे। दोषी के घर की कुछ दूरी पर ही बच्ची का शव बरामद किया गया था।
आरोपी सुनील ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया था। अपने बयान में उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी बताया था। जिन्हें बरामद कर लिया गया था।