Wednesday, January 1, 2025
HomeहरियाणाFarmers Protest : किसानों का दिल्ली कूच, कैथल जिले में धारा 163...

Farmers Protest : किसानों का दिल्ली कूच, कैथल जिले में धारा 163 लागू

Farmers Protest : किसानों के पैदल दिल्ली जाने ऐलान के देखते हुए कैथल जिलाधीश प्रीति ने जिला में धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। इसके साथ ही पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना आदि प्रतिबंधित है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे वाहनों में हथियारों जैसे लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, डंडे के साथ झंडे, अग्नि अस्त्र शस्त्र, गंडासी, दहनशील विस्फोट अन्य घातक हथियारों के साथ जिले में प्रवेश नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल या पैट्रोल की खुले में बिक्री, ट्रैक्टर ट्रालियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े व कांच की बोतल एकत्रित करने आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, विकलांग व्यक्तियां या कानून द्वारा अधिकृत लोगों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश पांच दिसंबर से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular