Stubble Burning : पुलिस ने पराली जलने के आरोप में अलग-अलग मामलों में कुरुक्षेत्र जिले गांव लखमडी महिला सहित, विरेन्द्र सिंह वासी गांव रामनगर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्त कुरुक्षेत्र द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में फसलों के अवशेषों की जलाने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223(ए) के तहत दण्ड का पात्र होगा।
उपायुक्त कार्यालय के आदेशानुसार कर्म चन्द डिपटी डायरेक्टर एग्रीकलचर उप निदेशक आई.ए.डी.पी कुरूक्षेत्र कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्रारा ग्राम स्तर पर गठित की गई कमेटी द्वारा मौका का मुआयना करने पर गाव लखमडी की जमीन पर आगजनी पाई गई थी। जिस पर पुलिस ने दिनांक 22-10-24 को थाना बाबैन में मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करते हुए एसआई बलबीर दत्त ने आगजनी के आरोप में गाव लखमडी का एक महिला को मामले मे शामिल तफ्तीश किया गया। दिनांक 21-10-24 को थाना बाबैन में वायु प्रदूषण एक्ट की उल्लंघना करके अपराध में विरेन्द्र सिंह वासी गाँव रामनगर के खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज किया गया था जिसमें आगजनी के आरोपी एस आई नरेश कुमार ने विरेन्द्र सिंह वासी गाँव रामनगर को मामले शामिल तफ्तीश किया गया।