Rohtak News : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाएं रखने के दौरान डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत 12 नवंबर को सेक्टर 26 व खरावड़ बाईपास स्थित सेक्टर 27 से अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला राजस्व अधिकारी कनब को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार 13 नवंबर को सेक्टर 4, सेक्टर 4 के एक्सटेंशन व सेक्टर 5 से अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एस्टेट ऑफिसर द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट भी भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।