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रोहतक जिले में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल
Friday, November 22, 2024
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रोहतक जिले में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

रोहतक : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सीमा में 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी में बैरियम लवण से युक्त विस्फोटक के उत्पादन, बिक्री, फोड़ना तथा इनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।

जिलाधीश अजय कुमार द्वारा यह आदेश हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हिदायतों की पालना के लिए जारी किए है। ग्रीन पटाखों के बारे में भी हिदायतें जारी की गई है। दिवाली के दौरान या अन्य किसी त्यौहार जैसे गुरु पर्व के दौरान ऐसे पटाखें केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। क्रिसमिस व नववर्ष की पूर्व संध्या के संदर्भ में यह पटाखे रात्रि 11:55 मिनट से अगली सुबह 12:30 मिनट तक चलाए जा सकेंगे।

ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की बिक्री के लिए स्वीकार नहीं करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों, फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि को जिला में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन आर्डर स्वीकार नहीं करेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 में दी गई आदेशों तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर संबंधित वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के आदेश जारी किए गए है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए है।

आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे यह अधिकारी 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश की पालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी उपमंडलाधीश, सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों, खंड विकासएवं पंचायत अधिकारियोंं, पुलिस उपाधीक्षकों, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के ईओ/सचिवों, पुलिस थानों के एसएचओ, अग्शिमन अधिकारी तथा कार्यालय में तैनात स्टाफ सख्ती से इन आदेशों को लागू करवाएंगे। उपरोक्त सभी अधिकारी आदेशों की अनुपालना के लिए रेड करेंगे तथा रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियमों 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।

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