Thursday, August 7, 2025
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रोहतक में निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ मिलने पर 6 प्रतिष्ठानों पर 3 लाख 90 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना

  • हैवमोर आईसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड की चोको ब्राउनी सनडए आईसक्रीम टेस्ट में फेल
  •  मैसर्ज कृष्णा डेरी का पनीर व प्रिंस हाईवे होटल का पनीर भी जांच में पाए गए निम्न स्तर के उत्पाद
  • मैसर्ज क्रंचीफाई फूड एलएलपी का फोर्टिफाइड राइस केरनल (खुला) भी गुणवत्ता पर नहीं उतरा खरा
  • कन्हेली स्थित लक्ष्मण रसगुला वाला का खोया भी निम्र स्तर का पाया गया
  • महम स्थित मैसर्ज केसरिया आईसक्रीम की राज भोग आईसक्रीम भी मिली निम्र स्तर की

रोहतक : अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निम्र स्तर के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर 3 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने जांच में निर्धारित गुणवत्ता से कम स्तर के खाद्य उत्पाद मिलने पर हैवमोर आईसक्रीम प्राइवेट लिमिटिड, मैसर्ज कृष्णा डेरी, द प्रिंस हाइवे होटल, मैसर्ज क्रंचीफाई फूड एलएलपी, प्रो. लक्ष्मण रसगुला वाला कन्हेली व महम स्थित मैसर्ज केसरिया आईसक्रीम पर जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार के न्यायालय द्वारा इन 6 प्रतिष्ठानों के संचालकों हैवमोर आईसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड की चोको ब्राउनी सनडए आईसक्रीम, मैसर्ज कृष्णा डेरी के पनीर, द प्रिंस हाइवे होटल के पनीर, मैसर्ज क्रंचीफाई फूड एलएलपी की फोर्टिफाइड राइस केरनल (खुला), प्रो. लक्ष्मण रसगुला वाला कन्हेली के खोया तथा मैसर्ज केसरिया आईसक्रीम की राज भोग आईसक्रीम के सैंपल निम्न स्तर के पाए जाने पर क्रमश: एक लाख 25 हजार रुपए, 75 हजार रुपए, 75 हजार रुपए, 75 हजार रुपए, 30 हजार रुपए व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि संचालकों को सख्त हिदायतें

उन्होंने जिला में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि संचालकों को सख्त हिदायतें दी है कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार शुद्ध खाद्य पदार्थ/उत्पाद रखें व बिक्री करें। अन्यथा अधिनियम के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता का आह्वान किया है कि यदि उन्हें बाजार या होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि में निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ/उत्पाद नजर आए या ऐसी सूचना प्राप्त हो तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें।

नरेंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को शुद्घ व गुणवत्ता के खाद्ïय पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से समय-समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से सैंपल एकत्रित करवाकर जांच करवाई जाती है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध व गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

निम्न 6 प्रतिष्ठानों पर लगाया गया जुर्माना

अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गत मार्च माह से जुलाई 2025 तक उपरोक्त प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए गए थे। हैवमोर आईसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड, सी एंड एफ केयर ऑफ परम एसोसिएट्ïस केयर रोशन फ्रोजन कोल्ड स्टोरेज सोनीपत से 920 मिलीलीटर /लीटर चोको ब्राउनी सनडए आईसक्रीम के सैंपल लिए गए थे।

स्थानीय गोहाना रोड़ हनुमान मंदिर के नजदीक स्थित मैसर्ज कृष्णा डेरी से एक किलोग्राम पनीर के सैंपल लिए गए थे। जिला के गांव ईस्माइला 11-बी में राष्टï्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित द प्रिंस हाईवे होटल से एक किलोग्राम पनीर के सैंपल लिए गए थे। गांव इस्माइला 11-बी पर स्थित मैसर्ज क्रंचीफाई फुड एलएलपी से एक किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस केरनल (खुला) खरीदा गया था।

इसी तरह स्थानीय विद्या प्रकाश स्कूल के नजदीक कन्हेली गांव में प्रो. लक्ष्मण रसगुला वाला से एक किलो 400 ग्राम खोया खरीदा गया था। महम की जयहिंद कॉलोनी स्थित मैसर्ज केसरिया आईसक्रीम से 920 मिलीलीटर/ लीटर राज भोग आईसक्रीम के सैंपल लिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इन सैंपल की जांच करवाई गई तथा जांच के दौरान यह सभी सैंपल निर्धारित गुणवत्ता से निम्न स्तर के पाए गए। अधिनियम के तहत न्यायालय द्वारा इन सभी उपरोक्त प्रतिष्ठानों पर निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ/उत्पाद रखने, बिक्री करने पर जुर्माना लगाया गया है।

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