Friday, October 16, 2026
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पेंटिंग खराब करने वालों की खैर नहीं : नगर निगम की सख्ती शुरू, अवैध पोस्टर-बैनर लगाने पर 80 हजार का जुर्माना लगाया

Rohtak News : रोहतक नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने कहा कि शहर में सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख मार्गों, चौराहों और दीवारों पर कराए जा रहे पेंटिंग एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स और अन्य प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आयुक्त ने बताया कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पेंटिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इन पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी से जुड़े संदेश भी दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर, बैनर और फ्लेक्स लगाकर पेंटिंग को ढकने या उसे नुकसान पहुंचाने की गतिविधियां सामने आती हैं। इस तरह की गतिविधियां न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करती हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर डालती हैं। सार्वजनिक दीवारों पर की गई पेंटिंग शहर की सुंदरता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें जानबूझकर खराब करना या इन पर अनधिकृत प्रचार सामग्री लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दुहन ने बताया कि नगर निगम की टीम बिना अनुमति सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों, चौराहों, सड़कों के आसपास और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स एवं विज्ञापन सामग्री लगाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।

आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने की अनुमति केवल नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित स्थनों पर ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से होर्डिंग, फ्लेक्स या पोस्टर न लगाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी प्रचार सामग्री को हटाने में होने वाला खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

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