कविता. रोहतक : शहर में कई शराब ठेका 24 घंटे खुले रहने की चर्चा और रात गहराते ही यहां शराबियों की आवाजाही और हुड़दंग से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ने की शिकायत है।
अबआबकारी विभाग ने ऐसे ठेकों को चिह्नित करने के निर्देश देकर साफ कर दिया है कि शराब बेचने की मनमानी नहीं चलेगी। ठेका खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद अगर किसी भी ठेके पर शराब बिकती मिली तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश देर रात शराब खरीदने वालों के लिए झटका, लेकिन सुकून और शांति चाहने वाले शहरवासियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है।
रात 12 बजे के बाद शराब बेची तो सीधी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने ठेकों के संचालन को लेकर सख्ती का रुख अपनाया है। विभाग ने ऐसे ठेकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं, जहां निर्धारित समय के बाद भी शराब बिक्री होने की आशंका है। नियम के मुताबिक, ठेका सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ही खुल सकता है। रात 12 बजे के बाद शराब बेचते पाए जाने पर संबंधित ठेके के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद ठेका संचालकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब निर्धारित समय का पालन करना होगा और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
आबकारी विभाग की सख्ती से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो रात के समय शांति से रहना चाहते हैं। अगर निर्देशों की प्रभावी ढंग से पालना कराई जाती है और निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री पर रोक लगती है तो देर रात होने वाली अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
अब निगरानी की बारी, बोर्ड से लेकर बिक्री तक होगी नजर
आबकारी विभाग के निर्देशों के बाद अब निगाह इस बात पर रहेगी कि चिह्नित ठेकों पर निर्धारित समय का पालन कितना सुनिश्चित कराया जाता है। शहर के चंद शराब ठेके 24 घंटे खुले रहना सवाल खड़े करता है। हालांकि, किसी ठेके के खिलाफ कार्रवाई का आधार निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री या अन्य नियमों का उल्लंघन होगा। विभाग की सख्ती तभी असरदार साबित होगी, जब रात 12 बजे के बाद होने वाली बिक्री की जांच हो और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाए। शहरवासियों को उम्मीद है कि इस पहल से देर रात शराबियों के हुड़दंग पर लगाम लगेगी और इलाके में शांति का माहौल बनेगा।

