Saturday, October 17, 2026
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हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश, निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताएं  

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ((FSDA)) ने प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है।

इसी क्रम में कानपुर नगर और गौतमबुद्ध नगर में दो न्यूट्रास्यूटिकल्स एवं हेल्थ सप्लीमेंट्स (Nutraceuticals and health supplements) बनाने वाली फर्मों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंभीर परिस्थितियां पाए जाने पर दोनों फर्मों के लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई है।

कानपुर की मेसर्स केएसबी लाइफ केयर्स, श्रीनगर, पहाड़पुर बिंगनवा का निरीक्षण मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सचल दल ने किया। निरीक्षण के दौरान गंभीर गैर-अनुपालन पाए जाने पर जनहित में प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए गए और सीजर की कार्रवाई भी की गई। सचल दल ने फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है।

इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा की मेसर्स उर्मीलाइफ साइंस, साइट-V, कासना औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। यहां भी निरीक्षण के दौरान गंभीर परिस्थितियां सामने आईं। मौके पर प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करने के साथ सीजर की कार्रवाई की गई।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फर्म में न्यूट्रास्यूटिकल्स एवं हेल्थ सप्लीमेंट्स का निर्माण बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के बिना किया जा रहा था। इन उत्पादों में प्रयुक्त सामग्री के विश्लेषण प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा तैयार उत्पादों की जांच रिपोर्ट और बैच रिलीज से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। खाद्य कारोबारकर्ता ने NABL प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही तैयार उत्पाद संबंधित री-लेबलर को दे दिए थे। इस स्थिति को अत्यंत गंभीर गैर-अनुपालन की श्रेणी में पाया गया।

निर्माण इकाई में निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकेजिंग और लेबलिंग से संबंधित कई अन्य विसंगतियां भी पाई गईं। निरीक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य कारोबार में निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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