Saturday, September 19, 2026
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शराब सेल्समैन की गोली मारकर की थी हत्या : कुरुक्षेत्र कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई कठोर उम्रकैद व जुर्माने की सजा

जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने शराब बेचने वाले की हत्या मामले के दोषी सुरेन्द्र उर्फ गागा कैराना यूपी हॉल वासी कुरुक्षेत्र व हरदीप सिंह उर्फ़ शैंटी वासी कुरुक्षेत्र को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी ने बताया कि पुलिस को दी अपनी शिकायत में अनिल वासी वशिष्ट कालोनी कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह किरायाने की दुकान करता है तथा उसका भाई विनोद कुमार कीर्ति नगर में शराब बेचने का काम (शराब सेल्समैन) करता था। 29 अगस्त 2020 को समय करीब 8.30 बजे रात वह अपने घर कीर्ति नगर से अपने भाई विनोद कुमार से मिलने जा रहा था। जब वह राजेन्द्र सिंह की चक्की के पास पहुंचा तो उसका भाई विनोद कुमार अपने दोस्त विकास कुमार के खड़ा था। जब वो तीनों आपस मे बातचीत कर रही रहे थे। उसी समय शैंटी वासी कीर्ति नगर व गागा, जयपाल वासी गांधी नगर, मुकेश कीर्ति नगर व 2 अन्य लड़के आए और शैंटी ने एकदम विनोद के सिर में दाहिनी तरफ गोली मारी। गोली लगते ही विनोद कुमार सड़क पर गिर गया। गागा ने विकास कुमार के पीछे गर्दन मे चाकू घोंप दिया तथा उसके भागने पर उसका पीछा किया। गोली की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के काफी लोग इक्कठा हो गए जिनको देखकर आरोपी हथियारों सहित मौका से भाग गए।

विनोद कुमार व विकास को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र लेकर गए जहां पर डाॅक्टर ने विनोद कुमार को मृत घोषित कर दिया। जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई थी। आरोपियों की तलाश करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

14 फरवरी 2025 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र उर्फ़ गागा कैराना यूपी हॉल वासी कुरुक्षेत्र व हरदीप सिंह उर्फ शैंटी वासी कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302/34 के तहत कठोर उम्र कैद व 1.5/1.5 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 324/34 के तहत 3/3 साल का कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 10/10 साल का कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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