Saturday, September 19, 2026
Homeहरियाणामातृशक्ति उद्यमिता योजना : महिलाओं को दिया जा रहा है 5 लाख...

मातृशक्ति उद्यमिता योजना : महिलाओं को दिया जा रहा है 5 लाख रुपये तक ऋण, जानें- प्रोसेस

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana : प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

कुरुक्षेत्र उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि योजना के तहत 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय तथा हरियाणा की स्थाई निवासी महिला योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवआईवी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।

योजना के तहत इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण

उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती है।

योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज

उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं तथा आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए।

RELATED NEWS
spot_img

Most Popular