रोहतक : प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि उपायुक्त सतबीर सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब रोहतक में बीएस 1 से बीएस 4 पुराने वाणिज्यिक वाहनों ट्रक एवं बस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला में ऐसे 3757 ट्रक एवं बस चिन्हित हैं तथा इनमें से अब तक 35 वाहन मालिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवा है। शेष वाहन मालिक भी पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठाएं।
विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना के तहत जिला में बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के करीब 3757 पुराने वाणिज्यिक (ट्रक एवं बस) वाहन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुराने वाहनों को हटाने या बदलने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में बीएस 1, बीएस 2 तथा बीएस 3 बस एवं ट्रक सडक़ पर मिलते ही स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। बीएस 4 बस एवं ट्रक के मालिक या तो अपने वाहन को एनसीआर क्षेत्र से बाहर बेचें या फिर परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना के तहत अपने वाहन को बीएस 6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन में बदलवाने के लिए पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण करें। पात्र वाहन मालिकों को बीएस-6/ई-वाहन लेने पर 10 साल तक 100 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि योजना के तहत बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और इससे पुराने वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैैप कराना होगा। वहीं पात्र बीएस-4 वाहनों को एनसीआर से बाहर गैर-एनसीआर शहर या क्षेत्र में बेचने का विकल्प भी दिया गया है। पुराने वाहनों के स्थान पर बीएस-6 मानकों वाले कम प्रदूषणकारी वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा सकेंगे। पुराने वाहनों को बदलने वाले वाहन मालिकों को सरकार की ओर से आर्थिक राहत भी दी जाएगी। पात्र वाहन मालिकों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। पुराने वाहन के स्थान पर पात्र नया वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट का प्रावधान है। इसके साथ ही पात्र वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीद पर 5 प्रतिशत तक ब्याज सहायता भी मिलेगी।
विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीद के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत तक ब्याज सहायता मिलेगी। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित परमिट संबंधी मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार राहत का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन निर्माताओं की ओर से भी आठ प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। बीएस-6 डीजल वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। परिवहन विभाग की इस योजना को परिवहन परिवर्तन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जा रहा है। इसमें वाहन की पात्रता जांच से लेकर पुराने वाहन के निपटान, नए वाहन की खरीद, ऋण सुविधा और पंजीकरण की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। राज्य में अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र भी उपलब्ध हैं।


