लोग आरामदायक यात्रा के लिए फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं
लेकिन आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर अगर आप हंसी मजाक के दौरान भी कुछ शब्दों और मैसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जेल हो सकती है
एयरपोर्ट में प्लेन हाईजैक, आतंकवाद से संबंधित शब्द, बम, एक्सप्लोसिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है
यदि कोई यात्री एयरपोर्ट पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाही होना तय है
हवाई यात्रा के दौरान या एयरपोर्ट पर अमेरिका में 9/11 हमलों का जिक्र करना भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है
आप टेररिस्ट, बम, मिसाइल, वेपन (गन) और फायर शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं
दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182, धारा 505(1)(b) धारा 268 के तहत कार्रवाही हो सकती है