Saturday, November 16, 2024
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छोटी बचत योजना के अंतर्गत 30 सितंबर तक पैन और आधार जमा करना अनिवार्य

छोटी बचत योजना (Small Saving Scheme) के अंतर्गत इस महीने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक निवेशकों को पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जायेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इसी साल 31 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर आपने छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) के तहत अकाउंट खोला है या निवेश किया है तो आपको केवाईसी दस्तावेजों (KYC Documents) के तहत पैन और आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। अब पैन और आधार जमा कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तक ही है।

छोटी बचत योजना के तहत  किसे आधार और पैन जमा कराना अनिवार्य 

यदि आपने छोटी बचत योजना के तहत खाता खुलवाया है और खाता खुलवाते वक्त पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं कराया है तो 30 सितंबर तक इस दस्तावेजों को जमा करवा सकते हैं।

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केनरा बैंक की वेबसाइट के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल से स्माल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले नए यूजर्स के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है।  इसका मतलब है कि यदि आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद अकाउंट ओपन किया है तो आपको आधार और पैन 30 सितंबर तक जमा करना ​अनिवार्य नहीं है।

लिंक नहीं कराने पर अकाउंट हो जायेगा सस्पेंड 

यदि आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अकाउंट से लिंक नहीं कराया तो आपका खाता सस्पेंड हो जायेगा।  30 सितंबर 2023 तक अकाउंट को तब तक निलंबित किया जा सकता है जबतक कि पैन और आधार को ब्रांच में जमा नहीं कराया जाता है। अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब आप पैसों का ट्रांजेक्शन नहीं कर पायेंगे।

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