Friday, December 8, 2023
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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट ने मंजूर की अर्जी, लेकिन ….

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिली अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमतिराऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी घर जाने की अनुमतिशनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी बीमार पत्नी के पास रह सकेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। लेकिन राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिलने की अनुमति दी है। सिसोदिया की दिवाली जेल में ही मनेगी। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की मांग को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी लेकिन सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाज़त दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मनीष सिसोदिया कल यानी शनिवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं।

बता दें, सिसोदिया को इससे पहले भी अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को इसी साल 3 जून को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सात घंटे के लिए जमानत दी गई थी। तब वह घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद सिसोदिया को 7 जून को फिर पत्नी से मिलने की अनुमति मिली और इस बार उनकी मुलाकात हो गई। कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, जब शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि, जून में हाईकोर्ट ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।

शराब घोटाला मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अगर 5 दिन नहीं दे सकते तो 2 दिन की इजाज़त दे दीजिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी पहले इस तरह से पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। वहीं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की याचिका का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत के लिए आना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या दोनों जांच एजेंसी से मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराई है?

इसके बाद सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभी दस्तावेज़ों की जांच नहीं की है। वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इसमें से कई मेडिकल सर्टिफिकेट हाईकोर्ट में भी लगे थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी।
गौरतलब है कि अदालत दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दिल्ली शराब घोटाला के दोनों मामलों यानी ईडी और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।

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