Saturday, March 29, 2025
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रोहतक में बिना नक्शे के बन रहे मकानों पर होगी सख्त कार्रवाई, नहीं मिलेंगे बिजली-पानी कनेक्शन

सभी अपने घरों से निकलने वाले निर्माण सामग्री, मलबा सुनारियां जेल रोड पर निर्धारित स्थल पर ही डाले और उसे कवर करके ही निर्धारित स्थल पर लेकर जायें। अन्यथा नियमों की अवहेलना करने पर टीम द्वारा न केवल जुर्माना किया जाएगा और निर्माण सामग्री जब्त की जाएगी।

रोहतक। रोहतक निगम एरिया में 15 मीटर ऊंचाई तक के भवन बनाने का नियम है। लेकिन, इस नियमों को तोड़कर अवैध ढंग से बिना नक्शा और बिना एनओसी के बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। डीएलएफ कॉलोनी, मॉडल टाउन, सुभाष नगर आदि पॉश इलाकों में भी नक्शे को दरकिनार कर दो दर्जन से अधिक ऐसी बिल्डिंग बन गई हैं। बिना नक्शा पास करवाए ही भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जहां तमाम नियमों को ताक पर रखा गया है। इसके अलावा भवन सामग्री सड़क पर डाली गई है।

इन भवनों के मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों की टीम गठित की है, जो भवनों का सर्वे कर रही है। 250 से ज्यादा भवनों का निरीक्षण किया गया है। जहां निर्माण की अनुमति न पाए जाने पर नोटिस भेजकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने साथ ही नए आदेश जारी किए हैं। इनमें कहा गया कि इन भवनों को बिजली और पानी के कनेक्शन भी अलॉट नहीं किए जाएंगे। उन्हें पहले नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। जो नक्शा पास करने, विकास कर और प्रॉपर्टी टैक्स भरने के बाद ही मिलेगी। निगम की सख्ती की वजह से निर्माणाधीन भवन मालिकों में हड़कम्प मचा हुआ है। कई भवन मालिकों ने नक्शे के लिए अप्लाई किया है।

आयुक्त की तरफ से कमर्शियल गतिविधियों के लिए बनाए जाने वाले काम्प्लेक्स के मालिकों को भी आदेश जारी किए गए हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें भवन निर्माण के दौरान दमकल केंद्र से एनओसी लेनी होगी। इसके अलावा प्रथम तल पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। पार्किंग नहीं बनाई गई तो भी भवन को अवैध माना जाएगा। वहीँ आयुक्त ने आदेशों में कहा है कि भवन निर्माण की सामग्री सड़क या गली में मिली तो भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त कूड़े, रबड़ व प्लास्टिक में आग न लगाएं।

कहा गया है कि सभी अपने घरों से निकलने वाले निर्माण सामग्री, मलबा सुनारियां जेल रोड पर निर्धारित स्थल पर ही डाले और उसे कवर करके ही निर्धारित स्थल पर लेकर जायें। अन्यथा नियमों की अवहेलना करने पर टीम द्वारा न केवल जुर्माना किया जाएगा और निर्माण सामग्री जब्त की जाएगी। नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र सिंह के अनुसार भवन मालिकों को निर्माण करवाने से पहले नक्शा पास करवा लेना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, विकास कर भी भरना चाहिए। नियमों की अवहेलना करने पर टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी हर एरिया में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं।

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