Saturday, November 23, 2024
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रोहतक में कलंकित हुए थे रिश्ते, पिता ने मासूम बेटी से दुष्कर्म कर की थी हत्या, कोर्ट ने ताउम्र सलाखों के पीछे भेजा

सोमवार को अदालत ने दोषी को दुष्कर्म, हत्या, 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व तीन हजार रुपये जुर्माना और नशीला पदार्थ देने पर 10 साल की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

रोहतक। रोहतक में 4 साल पहले रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया था। पत्नी से अलग रह रहे एक व्यक्ति ने अपनी ही 9 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना लिया था। वह पत्नी से जबरदस्ती बेटी को यह कहकर लाया था कि घर में उसका अकेले मन नहीं लगता। घर में बच्ची के साथ घिनौना अपराध किया। फिर इस डर से कि बच्ची किसी को कुछ बता न दे उसकी हत्या कर दी। इस शर्मनाक मामले पर एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को ताउम्र सलाखों के पीछे भेज दिया है।

पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक दिसंबर 2019 में मूलरूप से बिहार राज्य के कटिहार जिला निवासी एक महिला ने शिकायत दी कि नौ साल से परिवार सहित रोहतक में रह रही है। उसका पति प्राइवेट नौकरी करता है। अनबन के चलते पति से अलग किराये के मकान में रहती है। हर रोज शाम को पति उसके पास आता और उसकी नाबालिग बेटी व बेटे अपने पास दूसरे मकान में किराये पर ले जाता। कहता कि उसका अकेले का मन नहीं लगता। सुबह जब उसका पति बेटी और बेटे को छोड़ने आया तो बेटी काफी उदास थी। उसने बताया कि पिता ने रात को पहले उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे चूर्ण दिया, बोला मैंने भी खाया है। बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी तो महिला उसे लेकर थाने में पहुंची।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा भी जोड़ दी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को अदालत ने दोषी को दुष्कर्म, हत्या, 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व तीन हजार रुपये जुर्माना और नशीला पदार्थ देने पर 10 साल की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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