Friday, March 29, 2024
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जेल से बाहर आया राम रहीम, हरियाणा के CM बोले- ‘मैं दखल नहीं दूंगा, यह उनका अधिकार है’

Ram Rahim Parole: बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम शुक्रवार को 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद शनिवार को हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया। रोहतक के संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने कहा, पैरोल 40 दिनों के लिए दी गई है। यह नियमों के अनुसार दी गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वह उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचे। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए कहा कि रहीम हर दूसरे कैदी की तरह है, उसके भी अपने मौलिक अधिकार हैं। वह 3-5 साल की कैद के बाद पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। चौटाला ने कहा, गुरमीत राम रहीम यहां के हर कैदी की तरह है और उसके भी उसके मौलिक अधिकार हैं। 3-5 साल के बाद कोई कैदी पैरोल के लिए अर्जी दे सकता है और यह हमारे हाथ में नहीं है, सक्षम प्राधिकारी जमानत पर फैसला करता है।

इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि राम रहीम (डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह) को पैरोल मिली है, लेकिन अगर पैरोल मिली है तो कोई प्रक्रिया के अंतर्गत मिली होगी और उसमें उनका अधिकार होगा। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा।

हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि वे एक साधारण कैदी हैं। वे पहले भी कई बार पैरोल पर जा चुके हैं। ये उनका अपना अधिकार है। हर कैदी को कुछ समय बाद पैरोल पर जाने का अधिकार होता है। उन्हें हम पैरोल नहीं देते, सक्षम अधिकारी देते हैं।

बता दें कि इससे पहले राम रहीम अक्टूबर 2022 में 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया था जो 25 नवंबर को खत्म हो गया था। अपने अक्टूबर पैरोल से पहले राम रहीम को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जून 2022 में एक महीने की पैरोल और फरवरी 2022 में तीन सप्ताह की पैरोल भी दी गई थी।

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