Punjab, पंजाब में 2000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती पर 8 माह में भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को एक माह में विज्ञापन जारी कर अगले आठ माह में शिक्षकों की भर्ती पूरा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने पाया था कि पंजाब में पिछले दो दशक में कॉलेज व यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं हुई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गरिमा व अन्य ने बताया था कि वह पूर्ण रूप से नियमित भर्ती के लिए योग्य हैं लेकिन कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में नियमित शिक्षकों के पदों पर पार्ट टाइम लेक्चररों की नियुक्ति की गई है।
हाईकोर्ट को बताया गया कि याचिकाएं लंबित होने के चलते 2002 में निकाली गई शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी थी। इन याचिकाओं के लंबित रहते पंजाब सरकार ने पार्ट टाइम लेक्चररों को नियुक्ति दे दी थी। ये लेक्चरर करीब दो दशक से सेवा दे रहे हैं और अब सरकार ने इन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है।
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हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि न्यूनतम योग्यता पूरी न करने वाले पार्ट टाइम लेक्चररों को नियमित नहीं किया जा सकता। विभिन्न याचिकाओं व अन्य कारणों से पंजाब के उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। शिक्षकों की कर्मी सीधे तौर पर समाज के विकास पर प्रभाव डालती है। ऐसे में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना बेहद जरूरी है।